Haryana Happy Card Yojana (हरियाणा हैप्पी कार्ड योजना)

हरियाणा हैप्पी कार्ड परियोजना का शुभारंभ 7 मार्च 2024 को पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा किया गया था। सुविधा का लाभ उठाने के लिए, लाभार्थियों को हरियाणा रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा के लिए ई-टिकटिंग प्रणाली से जुड़ा एक स्मार्ट कार्ड जारी किया जाएगा। यह कार्ड लाभार्थियों को प्रति वर्ष 1,000 किमी मुफ्त यात्रा करने की अनुमति देता है। इस कार्यक्रम से हरियाणा के 22.89 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा।

हैप्पी कार्ड के लाभ

  • प्रति वर्ष 1,000 किमी की यात्रा निःशुल्क।
  • केवल हरियाणा रोडवेज की बसों में अनुमति।

आवश्यक दस्तावेज

  • परिवार पहचान पत्र
  • अंत्योदय कार्ड
  • आधार कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र
  • हरियाणा अधिवास
  • मोबाइल नंबर

आवेदन शुल्क

  • शुल्क : 50-109/- (संभावित)
  • भुगतान मोड : ऑनलाइन मोड

हैप्पी कार्ड के बार में जाने

  • हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुरुवार 7 मार्च को पंचकुला से हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना (हरियाणा हैप्पी कार्ड योजना) की शुरुआत की। इसे हरियाणा हैप्पी कार्ड योजना के नाम से भी जाना जाएगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से अंत्योदय परिवारों को हरियाणा रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा करने का अवसर दिया जाएगा। हरियाणा रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा के लिए लाभार्थियों को ई-टिकटिंग प्रणाली से जुड़ा एक स्मार्ट कार्ड प्रदान किया जाएगा।
  • इस कार्यक्रम के तहत अंत्योदय परिवारों को हरियाणा रोडवेज की बसों में प्रति वर्ष 1000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा का लाभ मिलेगा। इस (हरियाणा हैप्पी कार्ड योजना) योजना के माध्यम से हरियाणा के 22.89 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा। इस कार्यक्रम के तहत 1 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को हैप्पी कार्ड प्रदान किया जाता है। जिसकी सहायता से पात्र लाभार्थी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं।
  • हैप्पी कार्ड के लिए लाभार्थी को ₹50 का शुल्क देना होगा। और कार्ड की बाकी कीमत रु. 109 और वार्षिक कार्ड रखरखाव शुल्क रु। 79 भी सरकार द्वारा वहन किया जाता है।
  • लगभग रु. इस योजना को लागू करने पर हरियाणा सरकार 600 करोड़ रुपये खर्च करेगी.
  • लाभार्थी को हैप्पी कार्ड के लिए परिवार पहचान पत्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

हैप्पी कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

  • सबसे पहले हरियाणा परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • होम पेज पर “Apply for Happy Card” के विकल्प पर क्लिक करें।
  • अब परिवार पहचान पत्र नंबर डालें, कैप्चा कोड डालें।
  • “Send OTP” के विकल्प पर क्लिक करें और OTP को वेरीफाई करें।
  • OTP वेरीफाई होने के बाद आपके सामने परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी दिखाई देगी।
  • उस सदस्य का चयन करें जिसके लिए आप हैप्पी कार्ड के लिए आवेदन करना चाहते हैं।
  • अब मोबाइल नंबर और आधार कार्ड नंबर डालें।
  • कैप्चा कोड डालें और “Send OTP” के विकल्प पर क्लिक करें।
  • अब आधार से रजिस्टर्ड नंबर पर OTP भेजा जाएगा, उसे डालें और वेरीफाई करें।
  • अब “Apply” के विकल्प पर क्लिक करें।
  • इस तरह आप हैप्पी कार्ड के लिए आवेदन कर पाएंगे।
  • आवेदन करने के 15 दिन बाद आप अपने नजदीकी रोडवेज ऑफिस में जाकर हैप्पी कार्ड प्राप्त कर सकते हैं।

FAQ

हैप्पी कार्ड योजना का लाभ कौन उठा सकता है?

हरियाणा में रहने वाले वे अंत्योदय परिवार जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपये से अधिक नहीं है, वे हैप्पी कार्ड योजना का लाभ उठा सकते हैं। पात्रता परिवार पहचान पत्र (PPP) के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

हैप्पी कार्ड कितनी यात्रा की अनुमति देता है?

हैप्पी कार्ड प्रति वर्ष 1000 किलोमीटर तक की निःशुल्क यात्रा की अनुमति देता है।

हैप्पी कार्ड योजना के लिए दस्तावेज क्या है?

PPP कॉपी, आय प्रमाण (यदि आवश्यक), फोटो, संदर्भ संख्या (सफल आवेदन के बाद)

हरियाणा में हैप्पी कार्ड रोडवेज के क्या फायदे हैं?

हर साल, प्रत्येक हैप्पी कार्ड 1000 मील की मुफ्त यात्रा के साथ आएगा। एक हैप्पी कार्ड के लिए यात्रियों को 50 रुपये चुकाने होंगे। सरकार कार्ड के लिए शेष ₹109 और वार्षिक रखरखाव शुल्क ₹79 का भुगतान भी करेगी।

हम हैप्पी कार्ड के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं?

Visit Haryana State Transport official website i.e. https://ebooking.hrtransport.gov.in.
After that click on the Apply Happy Card option.
Now enter PPP Family ID and captcha code.
Then proceed to the verification process.
Next fill out the application form.
After that upload the documents correctly.
Finally, click on the Submit button.

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