राज्य सरकार के करोड़ों असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना 2018 में शुरू की गई थी।
पौत्रगत एवं यंत्रीकृत सहायता (5 हजार रुपए), सामान्य भूमि सहायता (2 लाख रुपए), दुर्घटना मृत्यु सहायता (4 लाख रुपए), आंशिक दिव्यांग सहायता (1 लाख रुपए) एवं लघु दिव्यांग सहायता योजना (2 लाख रुपए) सहायता राशि।
योजना में सरलीकरण एवं प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल 2.0) योजना एवं पोर्टल का शुभारंभ।
नए पंजीयन एवं पूर्व में अपात्र श्रमिकों को पुन: पंजीयन आवेदन की सुविधा।
विवरण
मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल 2.0) योजना (असंगठित कर्मकार मंडल) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक योजना है। इस योजना में विशिष्ट आयु वर्ग के असंगठित श्रमिकों को शामिल किया गया है जो किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं और लाभ सीधे लाभार्थी के खाते में डीबीटी प्रणाली के माध्यम से प्रदान किया जाएगा।
फ़ायदे
- अंत्येष्टि अनुदान राशि: ₹5,000/- अनुग्रह राशि
- आकस्मिक मृत्यु पर: ₹4,00,000/-
- सामान्य मृत्यु लाभ: ₹2,00,000/-
- स्थायी विकलांगता लाभ: ₹2,00,000/-
- आंशिक स्थायी विकलांगता लाभ: ₹1,00,000/-
पात्रता
- आवेदक असंगठित क्षेत्र का श्रमिक होना चाहिए।
- आवेदक के पास “समग्र आईडी” और “परिवार आईडी” होनी चाहिए।
- आवेदक के पास भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, ग्रेच्युटी आदि जैसे अन्य सामाजिक सुरक्षा कवर नहीं होने चाहिए।
- आवेदक या उसकी पत्नी/पति (जैसा भी मामला हो) को नीचे दी गई श्रेणियों का पालन नहीं करना चाहिए
- उसके पास 01 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए।
- वह सरकारी सेवा में नहीं होना चाहिए।
- वह आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
- उसके पास भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, ग्रेच्युटी आदि जैसे अन्य सामाजिक सुरक्षा कवर नहीं होने चाहिए।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- समग्र आईडी निर्माण:
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ और “परिवार पंजीकृत करें” पर क्लिक करें।
- नए पेज पर, वह मोबाइल नंबर दर्ज करें जो आधार नंबर से जुड़ा हुआ था और ओटीपी के माध्यम से प्रमाणित करें।
- अब आधार नंबर प्रदान करें और नया ओटीपी दर्ज करें।
- नए पेज पर, मूल विवरण, पूरा पता प्रदान करें
- सहमति दें और सबमिट करें।
- आवेदन प्रक्रिया:
- आधिकारिक संबल पोर्टल पर जाएँ।
- “सेवाये” के अंतर्गत, “पंचीकरण हेतु आवेदन करें” पर क्लिक करें।
- “समग्र आईडी” और “परिवार आईडी” दर्ज करें।
- आवश्यक विवरण के साथ ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें।
- सहमति दें और सबमिट करें।
आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड.
- समग्र आईडी.
- बैंक खाता.
योजना का नाम | मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल 2.0) योजना (असंगठित कर्मकार मंडल) |
योजना कब से शुरू हुई | 2018-04-01 |
योजना | असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत श्रमिक जो किसी भी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा अपने परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करते हैं उन्हें निधि का लाभ नहीं मिलना चाहिए। |
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्तें / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | ऐसा व्यक्ति जिसे सामाजिक सुरक्षा जैसे भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, ग्रेच्युटी इत्यादि का लाभ नहीं मिलता है, और वह है उसकी पत्नी/पति (समान) 1 .हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि नहीं है, 2 .सरकारी सेवा में न रहें. 3. आयकर दाता न बनें. |
लाभार्थी वर्ग | असंगठित श्रमिक बोर्ड कार्ड धारी, सभी के लिए |
लाभार्थी का प्रकार | सभी के लिए |
लाभ श्रेणी | अंतिम संस्कार/अनुग्रह सहायता |
योजना क्षेत्र | शहरी और ग्रामीण |
आवेदन कहाँ करें / संपर्क करें / प्रशिक्षण कहाँ प्राप्त करें | एमपी ऑनलाइन / लोक सेवा केंद्र माथे के सेंटर |
प्रकल्पित अधिकारी | ग्रामीण क्षेत्र – मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद शहरी क्षेत्र – आयुक्त (नगर निगम), मुख्य नगर पालिका अधिकारी (नगर पालिका/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत) |
समय सीमा | 01.यह सहायता तुरंत प्रदान की जाएगी और 7 कार्य दिवस की स्थिति में राशि पोर्टल पर दर्ज की जाएगी। 02. अनुग्रह सहायता हेतु घटना की तिथि से 180 दिन के भीतर, याघपी अनुग्रह सहायता हेतु, नामित अधिकारी को समय सीमा से छूट का अधिकार है। |
आवेदन प्रक्रिया | ग्रामीण क्षेत्र हेतु मुखकमपालन अधिकारी जनपद एवं शहरी क्षेत्र हेतु मुख नगर पालिका अधिकारी पंजियान को अधिकृत किया गया है। |
निवेदन | (अ) ग्रामीण क्षेत्र – उस क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), (ब) शहरी क्षेत्र – (i) नगर निगम द्वारा नामित अपर/डिप्टी कलेक्टर – कलेक्टर (ii) नगर पालिका/नगर पंचायत – उस क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) |
अनुदान / ऋण / वित्तीय सहायता / पेंशन / लाभ राशि | ये सहायता राशि- रु. 5000 अनुग्रह सहायता 1. दुर्घटना में मृत्यु होने पर – रू. 4,00,000 2. सामान्य मृत्यु होने पर – रू. 2,00,000 3. स्थाई विकलांगता पर – रु. 2,00,000 4. आंशिक स्थाई विकलांगता पर – रु. 1,00,000 |
लाभार्थियों को राशि भुगतान की प्रक्रिया / लाभार्थियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था / वित्तीय प्रावधान | भुगतान सीधे लाभार्थी के खाते में डीबीटी प्रणाली द्वारा किया जाता है। |
ऑनलाइन आवेदन लिंक | https://sambal.mp.gov.in/ |
योजना से संबंधित दस्तावेज संलग्न करें | कानूनी पंजीकरण |