Mukhyamantri Rajshri Yojana – मुख्यमंत्री राजश्री योजना

विवरण

राजस्थान सरकार द्वारा बालिकाओं के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करने, उनके स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक स्तर को सुधारने तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए 01 जून 2016 को मुख्यमंत्री राजश्री योजना शुरू की गई है। इस योजना का लाभ राज्य की उन सभी बालिकाओं को मिलेगा जिनका जन्म 1 जून 2016 के बाद हुआ है।

इस योजना के निम्नलिखित उद्देश्य हैं

  • बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना।
  • बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं सामाजिक स्थिति में सुधार लाना।
  • समाज में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक सोच को बढ़ावा देना।
  • लैंगिक भेदभाव को दूर करना।

फ़ायदे

लाभ प्रदान करने का समयलाभ की राशि
जन्म के समय₹2,500/-
टीकाकरण के 1 वर्ष बाद₹2,500/-
कक्षा 1वीं में प्रवेश लेने पर₹4,000/-
कक्षा 6वीं में प्रवेश लेने पर₹5,000/-
कक्षा 10वीं में प्रवेश लेने पर₹11,000/-
कक्षा 12वीं में प्रवेश लेने पर₹25,000/-
वित्तीय लाभ हैं

पात्रता

  • लड़की राजस्थान की निवासी होनी चाहिए।
  • उसका जन्म 1 जून 2016 को या उसके बाद हुआ होना चाहिए।
  • बालिका का जन्म जननी सुरक्षा योजना (JSY) के साथ पंजीकृत सरकारी या निजी चिकित्सा संस्थान में होना चाहिए।
  • केवल दो लड़कियाँ ही पात्र होंगी।
  • लड़की के माता-पिता के पास आधार कार्ड और भामाशाह कार्ड होना चाहिए।

ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया

  • आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, साथिनों और आशा सहयोगिनियों को गर्भवती महिलाओं से एएनसी या एमसीबीएन जांच के दौरान भामाशाह कार्ड और लिंक्ड बैंक खाते का विवरण प्राप्त करना चाहिए और उन्हें निकटतम सरकारी अस्पताल में उपलब्ध कराना चाहिए।
  • लाभार्थी का विवरण संबंधित एएनएम द्वारा आरसीएच रजिस्टर में दर्ज किया जाए। प्रसव से पूर्व पीसीटीएस सॉफ्टवेयर में शत-प्रतिशत ऑनलाइन प्रविष्टि सुनिश्चित करें।
  • प्रत्येक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं आशा सहयोगिनी गृह भ्रमण के दौरान महिलाओं से भामाशाह कार्ड का विवरण प्राप्त करें। साथ ही, स्वास्थ्य केन्द्रों एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों पर एमसीएचएन दिवस (टीकाकरण दिवस) पर उन गर्भवती महिलाओं को प्रेरित करें, जिन्होंने अभी तक भामाशाह कार्ड नहीं बनवाया है।
  • जो लाभार्थी महिलाएं भामाशाह में नामांकित नहीं हैं, उन्हें सभी एएनएम, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, साथिन एवं आशा सहयोगिनी द्वारा अपने नजदीकी ई-मित्र केन्द्र से भामाशाह कार्ड बनवाने एवं नजदीकी आंगनवाड़ी केन्द्र अथवा सरकारी अस्पताल में विवरण उपलब्ध कराने के लिए प्रेरित किया जाए।
  • उपरोक्त के संबंध में महिला एवं बाल विकास विभाग एवं चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के फील्ड कार्यकर्ताओं एवं मानदेय कार्यकर्ताओं के माध्यम से सघन प्रचार-प्रसार करवाया जाए।

आवश्यक दस्तावेज़

  • माता-पिता का भामाशाह/आधार कार्ड।
  • लाभार्थी लड़की का आधार कार्ड।
  • लड़की का जन्म प्रमाण पत्र।
  • स्कूल में प्रवेश प्रमाण पत्र।
  • मोबाइल नंबर। 12वीं कक्षा की मार्कशीट (यदि लागू हो)।
  • पासपोर्ट साइज फोटो आदि।

Sources And References

Guidelines

Scheme Details

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