विवरण
हिमाचल प्रदेश सरकार के श्रम एवं रोजगार विभाग ने हिमाचल प्रदेश के पात्र शिक्षित बेरोजगार युवाओं को भत्ता प्रदान करने के लिए “बेरोजगारी भत्ता योजना” शुरू की है, ताकि वे एक निश्चित अवधि के लिए खुद को बनाए रख सकें।
इस योजना का उद्देश्य निम्नलिखित प्रदान करना है:
वित्तीय सहायता: यह योजना शिक्षित बेरोजगार युवाओं को मासिक बेरोजगारी भत्ता प्रदान करती है, जिससे उन्हें एक बुनियादी वित्तीय सहायता प्रणाली मिलती है।
शिक्षित युवाओं का सशक्तिकरण: यह योजना विशेष रूप से शिक्षित बेरोजगार युवाओं को लक्षित करती है, जो रोजगार के अवसरों की तलाश करते समय जीविका का साधन प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाती है।
जीवन में स्थिरता: इस योजना का उद्देश्य शिक्षित बेरोजगार युवाओं के जीवन में स्थिरता पैदा करना है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए उनके पास नियमित आय हो।
समावेशी दृष्टिकोण: यह योजना शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की जरूरतों को भी पूरा करती है, रोजगार हासिल करने में उनकी अतिरिक्त चुनौतियों को पहचानते हुए उन्हें अधिक सहायता राशि प्रदान करती है।
आयु-उपयुक्त पात्रता: यह योजना 20 से 35 वर्ष की आयु वर्ग पर केंद्रित है, जिससे युवा वयस्क जो अपनी शिक्षा पूरी कर चुके हैं, वे लाभ उठा सकते हैं।
फ़ायदे
प्रत्येक शिक्षित बेरोजगार आवेदक को अधिकतम दो वर्ष की अवधि के लिए भत्ता देय होगा; पात्रता मानदंड को पूरा करने और आयु और शैक्षिक योग्यता का पता लगाने के लिए 8वीं/मैट्रिकुलेशन अंक पत्र/प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रतियों और फॉर्म ‘सी’ के अनुसार शपथ पत्र/स्व-घोषणा को समय पर जमा करने के अधीन, निम्नलिखित दरों पर:
- शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति के लिए, जिसकी रोजगार कार्यालय रिकॉर्ड (X-I) में न्यूनतम 50% स्थायी विकलांगता दर्ज है, @ ₹1,500/- (एक हजार पांच सौ रुपये) प्रति माह।
- अन्य सभी श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए @ ₹1,000/- (एक हजार रुपये) प्रति माह।
पात्रता
इस योजना के प्रावधानों के अधीन, एक शिक्षित बेरोजगार आवेदक बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्र होगा, जो निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करता है:
- वह बेरोजगार होना चाहिए (सरकारी क्षेत्र में कार्यरत नहीं होना चाहिए, न ही पीएसयू या निजी क्षेत्र में या स्वरोजगार में) और एक वास्तविक हिमाचली होना चाहिए।
- उसे हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान से न्यूनतम 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए।
- उसे आवेदन की तिथि से 1 वर्ष पहले हिमाचल प्रदेश में किसी भी रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होना चाहिए।
- आवेदन की तिथि से ठीक पहले के वित्तीय वर्ष के लिए उसके परिवार की वार्षिक आय, पति/पत्नी सहित सभी स्रोतों से 2 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
- आवेदन की तिथि के अनुसार उसकी आयु 20 वर्ष से अधिक और 35 वर्ष से कम होनी चाहिए।
- उसे स्वरोजगार नहीं करना चाहिए।
- उसे बर्खास्त सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए।
- उसे किसी ऐसे अपराध का दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए जिसके परिणामस्वरूप उसे 48 घंटे या उससे अधिक की अवधि के लिए कारावास की सजा हो।
- वह कोई नियमित छात्र नहीं होना चाहिए जो कोई कोर्स कर रहा हो।
- वह कौशल विकास भत्ता का लाभ नहीं उठा रहा हो।
बहिष्कार
इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित श्रेणियों के व्यक्ति बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे:
- राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचारी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों और अर्ध-सरकारी संस्थाओं के कर्मचारी जिन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया हो तथा ऐसे व्यक्ति जिन्हें 48 घंटे या उससे अधिक समय तक कारावास में रखा गया हो।
- ऐसा व्यक्ति जिसकी स्वयं की कोई आय हो या जिसके परिवार की सभी स्रोतों से आय आवेदन की तिथि से ठीक पहले के वर्ष के दौरान 2 लाख रुपये (दो लाख रुपये) या उससे अधिक हो तथा वह अवधि जिसके लिए बेरोजगारी भत्ता का दावा किया गया हो।
- ऐसा व्यक्ति जो वास्तविक हिमाचली न हो।
- ऐसा व्यक्ति जो 20 वर्ष से कम और 35 वर्ष से अधिक आयु का हो।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- हिमाचल प्रदेश सरकार के श्रम एवं रोजगार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
- “बेरोजगारी भत्ते के लिए पात्रता जाँचें” पर क्लिक करें।
- आवेदक की स्थिति जाँचने के लिए वेबसाइट पर रोजगार कार्यालय पंजीकरण संख्या और कैप्चा दर्ज करें।
- इस योजना के लिए पात्र पाए जाने पर, “ऑनलाइन आवेदन करें” पर क्लिक करें।
- रोजगार कार्यालय पंजीकरण संख्या, जन्म तिथि और कैप्चा दर्ज करें। आगे बढ़ें पर क्लिक करें।
- बैंक खाता विवरण सहित बुनियादी विवरण भरें (नोट:- बैंक खाता विवरण बैंक द्वारा संबंधित प्राधिकारी की मुहर और हस्ताक्षर के साथ सत्यापित किया जाना चाहिए)।
- भरे हुए आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लें।
- आवेदन पत्र के साथ नीचे उल्लिखित दस्तावेज़ संलग्न करें:-
- रोजगार पंजीकरण कार्ड की सत्यापित प्रति।
- आय प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति। (6 महीने से अधिक पुराना नहीं)।
- हिमाचल प्रदेश बेरोजगारी भत्ता योजना स्व-प्रमाणित घोषणा पत्र सी।
- हिमाचल प्रदेश के निवास की सत्यापित प्रति।
- सभी शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति।
- आधार कार्ड की सत्यापित प्रति
टिप्पणी
- आवेदन पत्र और सभी संलग्न दस्तावेज जिला/उप-रोजगार कार्यालय में जमा करने होंगे।
- आवेदन की जांच रोजगार कार्यालय द्वारा की जाएगी।
- आवेदनों का चयन और अस्वीकृति 45 दिनों के भीतर तय की जाएगी।
- आवेदन पर आगे की कार्रवाई की सूचना आवेदकों को एसएमएस के माध्यम से दी जाएगी।
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
- एक शिक्षित बेरोजगार आवेदक भत्ते के लिए पात्र होने पर प्रपत्र ‘ए’ में उल्लिखित दस्तावेजों के साथ हिमाचल प्रदेश के उस रोजगार कार्यालय में आवेदन कर सकता है, जहां उसका नाम पंजीकृत है।
- पूरा भरा हुआ आवेदन पत्र डाक द्वारा भेजा जा सकता है या हिमाचल प्रदेश के उस रोजगार कार्यालय में पहुंचाया जा सकता है, जहां उसका नाम पंजीकृत है।
- निर्धारित प्रपत्र ‘ए’ में प्रारंभिक दावा दाखिल करने के बाद, भत्ते के प्रत्येक दावेदार को मार्च के आगामी महीने में उस रोजगार कार्यालय में, जहां उसका नाम पंजीकृत है, प्रपत्र ‘सी’ के अनुसार शपथ पत्र/स्व-घोषणा प्रस्तुत करना होगा।
- प्रपत्र ‘बी’ वह रसीद है जो आवेदक को रोजगार कार्यालय में अपना फॉर्म जमा करने पर प्राप्त हो सकती है।
आवश्यक दस्तावेज़
- रोजगार पंजीकरण कार्ड (X-10) की सत्यापित प्रति संलग्न है।
- कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा जारी वैध पारिवारिक आय प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति (भत्ते के लिए आवेदन की तिथि से 6 महीने पहले जारी नहीं की गई) संलग्न है।
- योजना के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाने वाला आय प्रमाण पत्र विशेष रूप से यह बताएगा कि आवेदक सरकार, उसकी एजेंसियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निकायों आदि में कार्यरत नहीं है।
- विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार स्व-प्रमाणित घोषणा कि वह बेरोजगार है। (संलग्न प्रपत्र ‘सी’ के अनुसार)।
- बोनाफाइड हिमाचली प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न है।
- बैंक विवरण को संबंधित बैंक शाखा अधिकारी द्वारा बैंक के हस्ताक्षर और मुहर के साथ सत्यापित किया जाना चाहिए।
- बैंक शाखा का IFSC कोड भरना अनिवार्य/अनिवार्य है।
- आयु और शैक्षणिक योग्यता का पता लगाने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी 10वीं/12वीं/आयु प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतियां संलग्न हैं।
- आधार कार्ड की सत्यापित प्रति।